फतेहाबाद के टोहाना में मासूम से दरिंदगी: दो दोषियों को फांसी की सजा

फतेहाबाद, हरियाणा – जिले के टोहाना सदर क्षेत्र में 30 जून 2024 को एक साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी निर्मम हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने इस जघन्य अपराध में दोषी पाए गए गांव लालुवाल निवासी मुकेश और काना खेड़ा निवासी सतीश को मृत्युदंड के साथ-साथ 1.75 लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई।

मामले के अनुसार, 30 जून की रात आरोपी सतीश और मुकेश ने पीड़िता के पिता के साथ मिलकर शराब पी थी। उनके साथ सतीश का फूफा भी था, जो शराब पीने के बाद घर लौट गया। पीड़िता का पिता भी शराब के नशे में सो गया था। उसी दौरान दोनों आरोपियों ने घर में मां के पास सो रही मासूम बच्ची को उठाया और पास के ज्वार के खेत में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की।

दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने बच्ची को सड़क किनारे छोड़ दिया और भाग गए। अगली सुबह बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली और परिजनों ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटों और जख्मों की पुष्टि हुई।

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पुलिस की तत्परता और जांच में जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने इसे “दुर्लभतम से दुर्लभ” श्रेणी का अपराध मानते हुए दोनों दोषियों को फांसी की सजा दी।

यह फैसला न सिर्फ न्याय की एक मिसाल है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देता है कि मासूमों के साथ दरिंदगी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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