हैदराबाद में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त सी.वी. आनंद ने 27 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक धारा 144 लागू की है। यह प्रतिबंध पूरे हैदराबाद पुलिस सीमा में प्रभावी रहेगा। पुलिस की रिपोर्टों के अनुसार, कई संगठन और राजनीतिक दल धरना और विरोध प्रदर्शन कर शहर की शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं।
धारा 144 के तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, रैली, सार्वजनिक बैठक, और किसी भी प्रकार के संदेश या प्रतीक (जिनमें संकेत, चित्र, प्लेकार्ड, झंडे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश आदि शामिल हैं) पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर शांतिपूर्ण धरना और विरोध प्रदर्शन की अनुमति होगी, लेकिन शहर के अन्य हिस्सों में इस तरह की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी किया गया है। खुफिया रिपोर्टों के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि यह प्रतिबंध शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे सचिवालय के आसपास, इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस आदेश से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, सैन्यकर्मी, अंतिम यात्रा, और विशेष अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को छूट दी गई है।
हैदराबाद पुलिस ने जनता से इन प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की है और शहर में शांति बनाए रखने में सहयोग देने का आग्रह किया है।